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करदाताओं राहत : कोरोना के चलते बढ़ी ITR फाइल करने की तारीख

देश में कोरोना संकट के मद्देनजर करदाताओं को बड़ी राहत मिली है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है.

आयकर विभाग की ओर से इसकी जानकारी दी गई है. विभाग ने कहा है कि कोरोना संकट को देखते हुए करदाताओं के लिए टैक्स भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर की जा रही है.

आयकर विभाग ने ट्वीट किया, ‘कोरोना महामारी के मद्देनजर आई बाधाओं और करदाताओं के लिए ज्यादा आसानी से अनुपालन के लिए CBDT ने वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2020 तक कर दी है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि केंद्र सरकार ने 13 मई, 2020 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषणा की है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न  दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाकर 31 जुलाई, 2020 तक की सामान्य समय सीमा से 30 नवंबर, 2020 तक कर दिया है.

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर जमा करने की तारीख को 31 जुलाई और 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है. टैक्स ऑडिट की तारीख को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर किया जा रहा है.

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